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ज्ञान की बात: क्या होता है ITR,किसके लिए भरना होता है जरूरी,जानें सब कुछ

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ज्ञान की बात: क्या होता है ITR,किसके लिए भरना होता है जरूरी,जानें सब कुछ

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ITR: अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लोग इनकम टैक्स (Income Tax) और आइटीआर (ITR) में कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए आज हम ऐसे लोगों को आइटीआर क्या होता है, कौन लोग इसको भरते हैं और इसके फायदे क्या होते हैं, इन सब बातों के बारे में बताने वाले हैं.तो चलिए पढ़ना कीजिए शुरू.

किसको फाइल करना होता है ITR

आईटीआई की फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न होता है. आइटीआर के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एक समाज, संगठन आदि जिसकी आय,व्यय आयकर विभाग के मानकों से ज्यादा है उसे वो जानकारी विभाग देनी होती है. टैक्स देने लोग भी इसमें होते हैं. इसमें 60 वर्ष से कम जिनकी 2.50 लाख रुपए की आमदनी है और 60 वर्ष से अधिक ऐसे लोग जिनकी ₹3 लाख रूपए की आमदनी हैं उन्हें आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है.

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ITR
Income tax return

ITR से होते हैं यह फायदे

अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसे आसानी से किसी भी बैंक द्वारा लोन मिल जाता है. आइटीआर एक प्रकार से लोन को स्वीकृत कराने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होता है. जब कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है तो सरकार उसको कुछ छूट भी देती है.

इनको भरना होता है ITR

  • ऐसा व्यक्ति इसकी आए एक लिमिट में है लेकिन उसके 1 या उससे अधिक करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से अधिक राशि है तो उसे आइटीआर भरना होगा.
  • कोई कंपनी हो या कोई फर्म उसे भी आइटीआर फाइल करना होता है चाहे वह लाभ में रहे या नुकसान में.
  • कोई भी व्यक्ति जो बिजली का बिल 1 लाख रुपए से अधिक भरता हो उसे भी आईटीआर भरना होता है.
  • यदि कोई व्यक्ति अपनी विदेश यात्रा के दौरान 2 लाख या उससे अधिक खर्च करता है तो वह भी आईटीआर के दायरे में आता है.उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.

31 जुलाई से पहले भर दें ITR

हमेशा ये कोशिश करें कि आईटीआर को 31 जुलाई से पहले भर दें. अगर आप आइटीआर फाइल करने में देरी करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ-साथ टैक्स पर भी ब्याज देना पड़ सकता है. इसलिए 31 जुलाई से पहले किसी भी हालत में आइटीआर को फाइल कर दें.

ITR देरी से फाइल करने पर लगता है जुर्माना

ITR इनकम टैक्स रिटर्न को हमेशा समय से पहले फाइल देना चाहिए. अगर देरी से आपने आरटीआर फाइल किया है तो इनकम टैक्स के अनुसार ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है.

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Dushyant Raghav
Dushyant Raghavhttps://bloggistan.com
दुष्यंत राघव Bloggistan में बतौर Chief Sub Editor कार्यरत हैं. ये पिछले 5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने उमर उजाला, पंजाब केसरी जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. इन्हें राजनीति और टेक पर लिखना पसंद है. दुष्यंत ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की है.

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