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Gold jewellery Rule: सोने के आभूषणों की बिक्री के लिए सरकार ने नया नियम किया जारी,1 अप्रैल से होगा लागू,पढ़ें

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Gold jewellery Rule: सोने के आभूषणों की बिक्री के लिए सरकार ने नया नियम किया जारी,1 अप्रैल से होगा लागू,पढ़ें

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Gold jewellery Rule: सोना खरीदना हर भारतीय की चाहत होती है. भारतीय लोग सोने को इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि उसे छुपा हुआ धन भी कहा जाता है. उसे व्यक्ति जरूरत के समय कैश कर सकता है और अपने कामों को चला सकता है.सोने के बेशकीमती होने के कारण आजकल इसमें मिलावट भी खूब की जा रही है ग्राहकों को इस मिलावट से बचाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता खाद एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब मिलावट करने वाले लोगों की खैर नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति नहीं देगी.

HUID नंबर के बिना नहीं बिकेगा अब सोना

केंद्रीय उपभोक्ता मामले की अतिरिक्त सचिव निधि खरे के अनुसार उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया है. 31 मार्च 2023 के बाद हॉल मार्क यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर के बिना आभूषण या सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर कोई हॉल मार्किंग का उपयोग नहीं करेगा तो वह कानूनन अपराध होगा.

Gold jewellery Rule
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अब 6 अंकों होगा HUID नंबर

बता दें पहले एच यू आई डी नंबर 4 अंकों का हुआ करता था.लेकिन अब 31 मार्क के बाद केवल 6 अंकों के अल्फान्यूमैरिक कोड की ही अनुमति होगी. बता दें HUID 6 डिजिट का यूनिक अल्फान्यूमैरिक कोड है जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं. इस यूनिक संख्या को जांचने के लिए हॉल मार्किंग केंद्रों पर मैनुअल रुप से आभूषणों पर मुहर लगाई जाती है. प्रत्येक आभूषण पर अब हॉल मार्किंग का यूनिक नंबर अनिवार्य रूप से लिखा हुआ आएगा.उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों को जागरूक करने के उद्देश से जरूर शेयर करेंगे.

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Dushyant Raghav
Dushyant Raghavhttps://bloggistan.com
दुष्यंत राघव Bloggistan में बतौर Chief Sub Editor कार्यरत हैं. ये पिछले 5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने उमर उजाला, पंजाब केसरी जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. इन्हें राजनीति और टेक पर लिखना पसंद है. दुष्यंत ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की है.

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