शिक्षाMen rights: पुरुषों के साथ हो जाए दुष्कर्म तो...

Men rights: पुरुषों के साथ हो जाए दुष्कर्म तो क्या कहता है कानून? पढ़ें तुरंत

-

होमशिक्षाMen rights: पुरुषों के साथ हो जाए दुष्कर्म तो क्या कहता है कानून? पढ़ें तुरंत

Men rights: पुरुषों के साथ हो जाए दुष्कर्म तो क्या कहता है कानून? पढ़ें तुरंत

Published Date :

Follow Us On :

Men rights: देश भर में हर रोज दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं. जीसमें अधिकत्तर महिलाएं शामिल होती है. हालांकि, उनके लिए भारतीय संविधान के तहत कानून का कड़ा प्रावधान किया गया है. वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहा हैं. जबकि उनके लिए भारत की कानूनी धारा में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है. हालांकि, भारत के अलावा अलग-अलग देश में पुरुषों के साथ हो रहे रेप को लेकर अलग-अलग कानून बनायें जा चुके हैं. लेकिन भारत में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है और यही वजह है कि, भारत में पुरुषों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले उजागर नहीं हो रहें हैं. खैर आइए जानते है अगर पुरुषों के साथ दुष्कर्म होता है तो उनके लिए क्या कानून बनाया गया है ?

Male rape

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर कानून बनाया गया है. जबकि पुरुषों के साथ हुए रेप को लेकर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है. वहीं भारतीय कानून में बनाये गए प्रावधान तहत आरोपी पुरुष को 10 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है. खैर यह जानना बेहद जरुरी हो जाता है की दुष्कर्म के शिकार हुए एक पुरुष को किन- किन परिस्तिथियों का सामना करना पड़ता है.

ये भी पढ़े: इस कॉलेज से कर लिए MBA की पढ़ाई, तो खुल जायेगा भाग्य, मिलेगा लाखों करोड़ों का पैकेज

दुष्कर्म के बाद मानसिक पीड़ा से परेशान पुरुष

दुष्कर्म के बाद पुरुष को भारी चिंता और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है. यही वजह होती है की उन्हें मजबूरन कुछ ऐसे गलत कदम उठाने पड़ जाते हैं. कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोग अत्यधिक हानिकारक पदार्थ का सेवन करने लगते हैं. दुष्कर्म के बाद एक पुरुष इस शर्मिंदगी को नहीं झेल पता है और आत्महत्या कर लेता है.

महिला रेप केस में फांसी का प्रावधान

भारत में महिलाओं के साथ हुए रेप को लेकर कानून बेहद कड़ा बनाया गया है. दरअसल, भारतीय IPC की धारा 375 के तहत महिला के साथ हुए दुष्कर्म केस को अपराध की श्रेणी में देखा जाता है और IPC की धारा 376 के तहत आरोपी को कम से कम 7 साल और अगर मामला गंभीर है तो 10 साल की सजा, वहीं केस काफी पेचीदा है तो आरोपी को आजीवन कारावास भी हो सकता है.

नाबालिग रेप केस में आरोपी

अगर लड़की नाबालिक है और उसकी उम्र 16 साल है. तो आरोपी पाए जाने पर शख्स को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. वहीं अगर 12 साल से कम उम्र की नाबालिक के साथ रेप होता है तो आरोपी को मौत की सजा यानी फांसी की सजा सुनाई जा सकती है.

आपके लिए  – शिक्षा से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

Vivek Yadav
Vivek Yadavhttps://bloggistan.com
विवेक यादव डिजिटल मीडिया में पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं. Bloggistan में विवेक बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले`द बेगुसराय' के साथ इन्होंने अपनी पारी खेली है. ऑटो और टेक पर लिखने में इनकी विशेष रुचि है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई की है.

Latest news

- Advertisement -spot_imgspot_img

Must read

अन्य खबरेंRELATED
Recommended to you