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Google को लगा सुप्रीम झटका, 1337 करोड़ के जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत

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Google को लगा सुप्रीम झटका, 1337 करोड़ के जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत

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दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल (Google) को सीसीआई (CCI) की ओर से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है.अब मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा.

supreme court india(Google)
image credit (Google)

बता दें गूगल पर मोबाइल इकोसिस्टम में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के आरोप में साल 2018 गूगल पर Play Store नीतियों के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ये जुर्माना लगाया था. सीसीआई ने गूगल को अवैध कारोबारी गतिविधियां बंद करने और कामकाज के तरीकों में बदलाव करने का निर्देश दिया था.

NCLAT ने भी दिया था झटका

आयोग के इस आदेश के खिलाफ सबसे पहले गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की थी. लेकिन वहां भी एनसीएलटी ने गूगल को कोई राहत प्रदान नहीं की थी.बता दें कि अक्टूबर 2022 में 1 सप्ताह के अंदर ही गूगल पर दो अन्य मामलों में भी 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लग चुका है.

ये भी पढ़ें : जरूरी बात: हवाई जहाज में मोबाइल बंद करने का निर्देश आख़िर क्यों दिया जाता है,जानें कारण

Dushyant Raghav
Dushyant Raghavhttps://bloggistan.com
दुष्यंत राघव Bloggistan में बतौर Chief Sub Editor कार्यरत हैं. ये पिछले 5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने उमर उजाला, पंजाब केसरी जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. इन्हें राजनीति और टेक पर लिखना पसंद है. दुष्यंत ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की है.

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