बिजनेसIncome Tax देने वालों के लिए ये नया नियम...

Income Tax देने वालों के लिए ये नया नियम जानना है जरूरी, वित्त मंत्री ने दी सौगात, जानें

मोदी सरकार ने आयकर देने वालों के लिए एक नया नियम जारी किया है.

-

होमबिजनेसIncome Tax देने वालों के लिए ये नया नियम जानना है जरूरी, वित्त मंत्री ने दी सौगात, जानें

Income Tax देने वालों के लिए ये नया नियम जानना है जरूरी, वित्त मंत्री ने दी सौगात, जानें

Published Date :

Follow Us On :

Income Tax: मोदी सरकार ने आयकर देने वालों के लिए एक नया नियम जारी किया है.जिससे अगर आप भी इनकम टैक्‍स पेयर हैं तो आपके लिए ये सौगात जैसा ही है. वित्‍त मंत्रालय की तरफ से जो नया आदेश जारी किया गया है. उसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2020  या असेसमेंट ईयर 2020-2021 का अपडेटेड आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है.

Income Tax
Income Tax

आयकर दाताओं को बड़ी राहत

2 साल की टाइम लिमिटेशन की कैलकुलेशन उस साल से की जाएगी, जिसमें आपने मूल रिटर्न दाखिल किया था. यानी 31 मार्च 2021 तक के लिए 31 मार्च 2023 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. अगर आपको भी अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना है तो आपके पास करीब ढाई महीने का समय बचा है.

आसानी से कर सकेंगे अपडेट

अगर आप आयकर रिटर्न में भी किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आप इसे 31 मार्च 2023 तक हर हाल में फिल कर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्‍स अधिनियम के सेक्‍शन 139 में नया सब सेक्‍शन 8(A) जोड़ा गया था. इसे 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया था. इसके तहत आप दो साल के अंदर आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं. लेकिन ये संभव तभी है जब आप ने मूल रिटर्न दाखिल करते समय इनकम से जुड़ी जानकारी देने में कोई गलती की हो.

ये भी पढ़ें: अब KYC के लिए बैंक जाने नहीं पड़ेगी जरूरत, RBI ने V -CIP सुविधा की शुरू,पढ़ें पूरी डिटेल

Parul Tiwari Shukla
Parul Tiwari Shuklahttps://bloggistan.com
पारुल तिवारी शुक्ला Bloggistan में कंटेंट राइटर हैं. पारुल को ज़ी मीडिया समेत कई संस्थानों में काम करने का 12 साल का अनुभव है.वो अलग अलग चैनलों में रनडाउन प्रोड्यूसर के साथ कई शो की जिम्मेदारी लंबे समय तक संभाल चुकी हैं.इनकी पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट विषयों पर अच्छी पकड़ है. वो लाइफस्टाइल और सियासी जगत से जुड़ी कई बेहतरीन स्टोरी कर चुकी हैं. मूल रूप से यूपी के उन्नाव की रहने वाली पारुल ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2008 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है.

Latest news

- Advertisement -spot_imgspot_img

Must read

अन्य खबरेंRELATED
Recommended to you