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केंद्र के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार,कहा- जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

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केंद्र के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार,कहा- जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

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Article 370 Supreme Court Decision: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया गया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए केंद्र सरकार द्वारा निरस्त की गई अनुच्छेद 370 को वैध करार दे दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद और 370 से यह साफ है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और जब से महाराजा हरि सिंह ने भारत में इसके विलय को मंजूरी दी थी तब से यह सवाल ही नहीं रह जाता कि यह भारत से अलग है.

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5 जजों ने बहुमत से सुनाया फैसला

हम अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश कोवैध मानते हैं. बता दें भारत 370 को खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थीं जिन पर आज 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला  सुनाया है पांच जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश कौल, न्यायाधीश गवई और न्यायाधीश  खन्ना शामिल थे.

सितंबर 2024 तक कराएं विधानसभा चुनाव 

संविधान पीठ के सामने 16 दिन तक लगातार इस मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद आज ये फैसला सुनाया गया है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए और जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें.

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Dushyant Raghav
Dushyant Raghavhttps://bloggistan.com
दुष्यंत राघव Bloggistan में बतौर Chief Sub Editor कार्यरत हैं. ये पिछले 5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने उमर उजाला, पंजाब केसरी जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. इन्हें राजनीति और टेक पर लिखना पसंद है. दुष्यंत ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की है.

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