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Vehicle Scrap Policy: पुरानी गाड़ी रखने वाले हो जाएं सावधान, 1 अप्रैल से इतने साल पुरानी गाड़ी हो जायेंगी कबाड़, जानें

Vehicle Scrap Policy

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Vehicle Scrap Policy: पुरानी गाड़ी रखने वाले हो जाएं सावधान, 1 अप्रैल से इतने साल पुरानी गाड़ी हो जायेंगी कबाड़, जानें

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Vehicle Scrap Policy: भारत सरकार काफी लंबे समय से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ बनाने की कोशिश में जुड़ी थी, जो अब सफल हो गया है. ऐसे में अब 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ के लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

आप सब इस चीज को भली भांति जानते ही होंगे कि पुरानी गाड़ियों से अधिक प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण काम करने के लिए केंद्र सरकार ने गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ‘व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी’(Vehicle Scrap Policy) पेश की है. इस पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी गाडियों को कबाड़ में भेज दिया जायेगा. जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो इसी वर्ष 1 अप्रैल से लागू किया जायेगा.

vehicle scrap policy (Credit-Google)

अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गाड़ी को कबाड़ करके सरकार क्या करेगी? आपको बता दे कि इन सभी कबाड़ी गाड़ी को वापस से रीसाइकल कर गाड़ियों के नए पार्ट्स बनाए जायेंगे. जिसे कंपनीया अपने नए नए गाड़ियों में उसे करेंगी.

सरकारी गाड़ियां बनेंगी कबाड़

इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहन, परिवहन निगमों और सरकारी कंपनियों की बसें भी शामिल हैं.केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक 15 साल से पुरानी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों का पंजीकरण एक अप्रैल से समाप्त कर दिया जाएगा.

जिसके बाद इन सभी गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील कर दिया जायेगा. यह पॉलिसी केवल आप गाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहन, परिवहन निगमों और सरकारी कंपनियों की बसें, जीप, कार आदि भी शामिल होंगे.

बची रहेंगी ये सरकारी गाड़ियां

इस पॉलिसी में यह साफ-साफ लिखा गया है कि, उन सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में नहीं भेजा जाएगा जो रक्षा, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और रखरखाव इत्यादि के काम में लगे हैं.इनमें बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन शामिल हैं.

अधिसूचना में कहा गया है कि, जिन वाहनों के पंजीकरण (registration) की तिथि से 1 अप्रैल 2023 तक 15 साल पूरे हो जाएंगे. उन्हें मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन कबाड़ सुविधा कार्य) नियम-2021 के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा. इसी कानून के तहत देशभर में खुले रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप सेंटर के माध्यम से रजिस्टर्ड वाहनों को कबाड़ में भेजने का काम किया जाएगा.

क्या है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी?

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत प्राइवेट व्हीकल्स का 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल का 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराने का ऐलान किया था.इस टेस्ट में जिस वाहन को फीट पाया जायेगा उसे ही सड़को पर चलने की अनुमति दी जाएगी. अगर इस टेस्ट में आपकी गाड़ी पास नहीं होती है तो उसे कबाड़ में भेज दिया जायेगा. खास बात यह है की अगर आपकी गाड़ी कबाड़ में जाति है तो आपको नई गाड़ी पर 25 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी.

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Komal Singh
Komal Singhhttps://bloggistan.com
कोमल कुमारी पिछले 2 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और मौजुदा समय में ये Bloggistan में कंटेंट राइटर है. इन्हें ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में विशेष रुचि है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री हासिल किया है.

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