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ट्रेन, प्लेन और मेट्रो में शराब ले जाने के क्या हैं नियम,पढ़ें जानकारी

Rules for Traveling with Alcohol

Rules for Traveling with Alcohol

Rules for Traveling with Alcohol: शराब पीने वाले लोग अपने पसंद की शराब को साथ लेकर सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेन, प्लेन और मेट्रो में शराब ले जाने के अलग-अलग नियम है. दिल्ली मेट्रो में आप केवल दो शराब की बोतल लेकर सफर कर सकते हैं. ट्रेन में शराब ले जाने के दौरान रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही भी की जाती है.

ट्रेन में शराब ले जाने के क्या हैं नियम

ट्रेन में शराब पीकर सफर करना या शराब के साथ सफर करना दोनों पर ही प्रतिबंध लगाया गया है. यदि आप भारतीय रेलवे सर आपके साथ पकड़े जाते हैं तो रेलवे एक्ट के तहत 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने तक सजा का प्रावधान है. भारतीय रेल में शराब के साथ सफर करना गैर कानूनी है.

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मेट्रो में शराब ले जाने के क्या हैं नियम

दिल्ली मेट्रो में आप केवल दो शराब की बोतलों के साथ सफर कर सकते हैं. यदि आप इससे ज्यादा बोतलों के साथ पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. हाल ही में नोएडा आबकारी विभाग ने शराब के साथ सफर करने वालों को लेकर सक्ती बरतते हुए कई तरह के बदलाव भी किए थे, जिसमें शराब की केवल दो बोतलों के साथ सफर करना कानूनी माना गया था.

प्लेन में शराब ले जाने के क्या हैं नियम

प्लेन में शराब के साथ सफर करना प्रतिबंधित है लेकिन बिजनेस क्लास में शराब के सेवन की इजाजत रहती है जो एयरलाइन एजेंसी द्वारा मुहैया करायी जाती है. इकोनॉमी क्लास में केवल 150 ML शराब ले जाने की अनुमति होती है.

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