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ऑनलाइन गेमिंग से कमाई करने वालों को 28% देना होगा GST,गेमिंग फेडरेशन ने की ये मांग  

Online Gaming GST

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Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है. जी हां ऑनलाइन गेमिंग पर जो गेमर तगड़ी कमाई करते हैं उन्हें अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेम पर 28% जीएसटी की दर को लागू कर दिया है. इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

गेमिंग फेडरेशन ने की ये मांग 

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखते हुए कहा है कि जब तक देश के सभी राज्य इस विषय पर अपना संशोधन अपनी विधानसभा में पास नहीं कर देते तब तक फैसले को टाल दिया जाए. क्योंकि इन राज्यों में रजिस्टर्ड कंपनियां को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.ऑनलाइन जीएसटी के बारे में बताते हुए सीबीएसई के अध्यक्ष संजय अग्रवाल में कहा है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी की दर लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है.

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1 अक्टूबर से पहले जीती राशि पर नहीं लगेगा जीएसटी

सरकार ने गेमर को राहत देते हुए कहा है कि गेमर ने जो राशि 1 अक्टूबर से पहले जीती है या दांव लगाए हैं उनमें 28% जीएसटी की दर नहीं लगी लगेगी. 1 अक्टूबर के बाद जो राशि या दम लगाया जाएगा उसे पर 28% जीएसटी की दर लगेगी. जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के साथ हॉर्स रेसिंग और कसीनो के लिए भी 28% जीएसटी की सिफारिश की है.

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