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30 सितंबर थी Income Tax से जुड़े इस जरूरी नियम की आखिरी तारीख,अब इन लोगों पर लगेगा बड़ा जुर्माना

Income Tax Rules

Income Tax Vacancy(Credit-Google)

Income Tax Rules: देश का अधिकतर व्यापारी वर्ग और ऐसे पेशेवर लोग जिनकी आमदनी अच्छी खासी है उन्हें इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है. जिन लोगों ने इसे 30 सितंबर तक जमा नहीं कराया है उनको अब आयकर विभाग की तरफ से लगाए जुर्माने को भरना होगा. आइए आपको इस नियम के बारे में डिटेल में बताते हैं.

लगेगा इतना जुर्माना

आयकर एक्ट की धारा 1961 AB  के अनुसार इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी होती है. और इस साल ADR यानी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी. जिन लोगों ने इसे अभी तक जमा नहीं कराया है उनको अब उनको अपने टर्नओवर या बिक्री का 1.5 लाख रुपए या 0. 50 प्रतिशत जुर्माना आयकर विभाग को देना होगा.

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इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किन्हें जमा करवाना है जरूरी 

– पेशेवर ऐसे व्यक्ति जिनका एक वित्त वर्ष में 50 लख रुपए या इससे अधिक का टर्नओवर है उन्हें इनकम टैक्स ऑडिट करना जरूरी होता है.

-एक वित्त वर्ष में किसी व्यवसाय की की बिक्री 1 करोड़ से अधिक होती है तो उसे भी टैक्स ऑडिट करना होता है. कुछ शर्तों के साथ यह सीमा 10 करोड रुपए हो सकती है.

सावधानी से करवाएं वेरीफिकेशन

इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाते वक्त यह जरूर ध्यान रखें कि जिस ऑडिटर को आप बुला रहे हैं उसने आपके सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर वेरीफाई किया है या नहीं. अगर आपके द्वारा आयकर विभाग को कोई भी गलत जानकारी दी जाती है तो उसका खामियाज आपको भुगतना पड़ सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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