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UPI Transactions: गलती से किसी अनजान खाते में पैसे हो जाएं ट्रांसफर,तो तुरंत ऐसे पाएं वापस, जानें

UPI Update

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UPI Transactions: डिजिटलीकरण के इस दौर में यदि हम किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पङती है अब हम यूपीआई यानी कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफ़ेस की सहायता से घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई ने ट्रांजैक्शन फ्रॉम होम की सुविधा तो दी है लेकिन जानकारी के अभाव होने के चलते कुछ यूजर पैसे भेजते वक्त जल्दबाजी में गलती कर देते हैं जिससे पैसा लक्षित व्यक्ति के पास पहुंचने के बजाय किसी और के पास पहुंच जाता है तो पदि आपका भी ऑनलाइन पेमेंट धोखे से किसी अन्य खाते में चला गया है तो वह वापस आ सकता है कैसे, आइऐ बताते हैं.

कानूनी तरीका (legal way)

यदि आपका पैसा गलत जगह ट्रांसफर हो गया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा वापस पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी है यदि वह व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौट आता है तो आप इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप उस व्यक्ति खिलाफ मामला भी दर्ज कर सकते हैं रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार यदि मिस्टेक ट्रांजैक्शन में व्यक्ति आपके पैसे वापस करने से इनकार करता है तो यह एक कानूनी जुर्म है.

आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार (As per RBI guidelines)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार यदि धोखाधड़ी के चलते आपका बैलेंस किसी गलत व्यक्ति के बैंंक खाते में ट्रांसफर हो गया है तो संबंधित व्यक्ति का बैंक हर हाल में 48 घंटे के भीतर आपका पैसे वापस करने का जिम्मेदार होगा यदि बैंक इस मामले में सक्रियता नहीं दिखाता है तो यूजर http://Bankingombudsman.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं दूसरी स्थिति में आप पत्राचार के माध्यम से भी बैंक को शिकायत दे सकते हैं लेकिन यह अनिवार्य है कि उस लेटर में आप को बैंक से जुड़ी जानकारी जैसे खाता संख्या खाता धारक का नाम IFSC कोड ट्रांजेक्‍शन की तारीख व ट्रांजेक्‍शन राशि उपलब्ध कराने होंगे.

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