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SIM Card new rules: सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले हो जाए सतर्क, एक आईडी पर चला सकेंगे इतने सिम, पढ़ें डिटेल

SIM Card new rules: सिम कार्ड को लेकर हो रहे फ्रॉड और धोखाधड़ी को देखते हुए भारत सरकार ने नए नियम बताए हैं, जिनमें कहा गया है कि जो लोग थोक में सेल करने के लिए सिम कार्ड खरीदते हैं। अब उन्हें इसके लिए पुलिसे से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। सरकार का मानना है कि इस कदम से फर्जी सिम कार्ड यूज करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी और इससे फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर भी काफी हद तक नियंत्रण लग जाएगा। बता दें इस बात की जानकारी हाल ही में केंद्रिय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैश्नव के द्वारा दी गई है। हम यहां इसी खबर के बारे में विस्तार से जान रहे हैं।

बंद किए गए 52 लाख कनेक्शन

सिम कार्ड को लेकर सरकार के द्वारा नए नियमो को लागू कर दिया गया है साथ ही 52 लाख ऐसे कनेक्शन बंद किए हैं जो गैर कानूनी काम SIM Card के जरिये कर रहे थे, इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान 67,000 डीलरों को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। इतना ही फर्जी सिम कार्ड गिरोह के 66,000 से अधिक व्हाट्सऐप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। मई महीने में सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में करीब 300 एफआईआर दर्ज कराई गई थीं।

एक ही आधार पर जारी हुए 658 सिम कार्ड

आए सिम कार्ड फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, हाल ही में पुलिस एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को एक ही आधार कार्ड पर धड़ल्ले से सिम कार्ड बांट रहा था इसमें पता चला है कि एक व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड डीलर ने 658 SIM Card जारी किए थे और वह खूब इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडू की साइबिंग ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए एक ही आधार नंबर पर 100-150 सिम कार्ड बरामद किए हैं। वहीं गलत गतिविधियों के संदेह में 25,135 सिम कार्ड्स को ब्लॉक भी कर दिया गया है।

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ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

फ्रॉड की घटनाएं आए दिन लोगों को परेशान कर रही हैं और वे लोग जो ज्यादा तकनीक के साथ खेलना नहीं जानते हैं वह स्कैमर्स का शिकार भी बन जाते हैं। आप जब भी कोई नया सिम कार्ड खरीदें तो जरूर चैक कर लें कि वह सिम कार्ड किसी और के नाम पर तो रजिस्टर्ड नहीं है। इसके लिए आप सरकार की वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। अगर कहीं गलत गतिविधि का संदेह होता है तो नजदीकी थाने में या साइबर क्राइम में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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