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नए Sim खरीदने और बेचने वालों ने इन नए नियमों का नहीं किया पालन,तो देना होगा 10 लाख जुर्माना

Mobile Number Portability

SIM Card

New Sim Rules: हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भारत में सिम कार्ड जारी करने और उपयोग करने को लेकर नये नियम बनाए हैं. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी की दूरसंचार विभाग ने नये सिम कार्ड खरीदने और उसे एक्टिवेट करने के तरीके और सख्त करने जा रहा है. DoT ने हाल ही में दो सर्कुलर जारी किए हैं, जो भारत में सिम कार्ड के इस्तेमाल और उसके बिक्री के नियमों में बदलाव लेकर आते हैं.

SIM card (google)

दूरसंचार विभाग ने जारी किए दो नये सर्कुलर

दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के इस्तेमाल को लेकर दो सर्कुलर जारी किए हैं. पहले सर्कुलर में सिम कार्ड यूजर्स के लिए निर्देश दिया गया है, वहीं दूसरा सर्कुलर टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया गया है. दूरसंचार विभाग का उद्देश्य है कि परिवर्तित नियमों के जरिए सिम कार्ड बेचने और खरीदने के तरीके में सुधार लाया जा सके. जिससे अपराधियों और असामाजिक तत्वों तक फर्जी सिम कार्ड की पहुंच आसान न रह जाए. नए नियम सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों के लिए अधिक कठोर केवाईसी को अनिवार्य बना दिया गया है. इस नियम के आने के बाद एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर्स और दुकानों का पूरी तरह केवाईसी करना होगा. अगर टेलीकॉम कंपनियां इस नियम का अवहेलना करती हैं, तो उनको प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रूपये का जुर्माना भरना होगा.

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30 सितंबर 2023 है आखिरी तारीख

ऐसे में एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का पूरी तरह से KYC करना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करती है तो उनको हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.यह नियम अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू होंगे. ऐसे में सिम कार्ड बेंचने वाले दुकानदारों को 30 सितंबर 2023 तक नये नियमों के अनुसार अपना केवाईसी करवाना होगा.

टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ गई जिम्मेदारी

इस नये नियम के जारी होने के बाद से एयरटेल और जियो जैसे टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है. अब इन कंपनियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके सिम कार्ड को कौन और किस तरीके से बेच रहा है. इसके अलावा दूरसंचार विभाग (DoT) ने निर्धारित किया है कि असम, कश्मीर और उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में दूरसंचार कंपनियों को पहले अपने दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा. पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही दुकानदारों को नये सिम कार्ड बेचने की अनुमति मिलेगी.

सिम कार्ड यूजर्स के लिए भी नियमों में बदलाव

नया सर्कुलर जारी होने के बाद सिम कार्ड खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है. अभी तक सिम कार्ड खरीदने के आधार वेरिफिकेशन किया जाता था. हालांकि, अब नये नियमों के अनुसार आपके मोजुदात सिम कार्ड के को जाने या खराब होने की स्थिति में उसे दोबारा जारी करना आवश्यक होगा. ऐसे में डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी करने के मामले में उसी तरीके को अपनाने जाएगा, जो नया सिम कार्ड खरीदने के दौरान अपनाया जाता है.

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