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Railways News: ट्रेन छूटने के बाद क्या वापस मिल सकता है टिकट का पैसा ? जानें इस सवाल का जबाव

Indian Railways

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Railways News: भारतीय रेलवे (Indian Railways) को लंबी यात्रा करने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और किफायती माना जाता है. जब यात्री यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो अक्सर ऐसा कई बार होता है या तो ट्रेन आंखों के सामने ही छूट जाती है या आप लेट हो जाते हैं तो वहां पहुंचकर पता चलता है कि आपकी ट्रेन छूट चुकी होती है, और ऐसे में आप उस ट्रेन के द्वारा यात्रा नहीं कर पाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि उस ट्रेन का जो टिकट आपने यात्रा करने के लिए बुक कर कराया है उसका पैसा भी आईआरसीटीसी द्वारा वापस मिल जाता है.अगर नहीं पता है तो आज हम आपको वो बताने वाले हैं.

पैसा वापस पाने के लिए भरें TDR

अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो उस ट्रेन टिकट का पैसा वापस पाने के लिए रसीद भरनी होगी.जिसे TDR भी कहा जाता है.
टीडीआर को भरते वक्त ट्रेन में सफर नहीं करने का कारण बताना होगा. जिसके बाद आईआरसीटीसी द्वारा आपको भुगतान मिल जाएगा.आप जब TDR को भरते हैं तो उसके बाद आपको भी ध्यान रखना है कि आपका पैसा 15 दिनों से लेकर 60 दिन तक कभी भी मिल सकता है.

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ट्रेन छूटने के 1 घंटे के अंदर ही भरें TDR

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि टीडीआर को ट्रेन छूटने के बाद 1 घंटे के भीतर ही भर दें. अगर इसे आपने लेट किया तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इसको टिकट काउंटर के द्वारा ही भर दें तो ज्यादा अच्छा होगा. आप चाहे तो उसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं.

कंफर्म टिकट पर ही मिलती है TDR भरने की सुविधा

टीडीआर भरने की सुविधा कंफर्म टिकट पर ही आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाती है. वेटिंग और आरएसी में जो टिकट बुक हुई है उस पर यह सुविधा लागू नहीं होती है. इसलिए बिल्कुल चिंतित ना हों. उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.

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