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Online Product Services: जल्द ही सरकार लेकर आएगी ये नियम, घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट्स की शिकायत,जानें

Online Service(Image Source-Google)

Online Service(Image Source-Google)

Online Product Services: जब से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की सेवाएं शुरू हुई है तबसे उपभोगता के द्वारा खराब प्रोडक्ट्स, फ्रॉड, धोखाधड़ी के मामले में अधिक शिकायते मिल रही हैं. फ्लिपकार्ट,अमेजन, एजियो, मीसो,आदि एप के जरिए खराब प्रोडक्ट्स मिलने पर पैसे रिटर्न में काफी समस्या से जूझना पड़ता है. हालंकि इसके लिए कंज्यूमर फोरम (Consumer Fourm)में शिकायत की सुविधा दी गई है,लेकिन इस प्रोसेस में कई दिन लग जाता है.

जिसके कारण लोग शिकायत नहीं करना चाहते हैं.लेकिन क्या आपको पता है ?अब खराब प्रोडक्ट्स और सेवाओं की शिकायत करना आसान होने वाला है. अब आप घर बैठे बैठे खराब प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा शिकायत से जुड़ी दस्तावेज भी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकेंगे. जल्द ही नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप के जरिए उपभोक्ता मामलों में शिकायत कर सकते हैं. साथ ही आप व्हाट्सऐप के जरिए अपनी कंप्लेंट स्टेटस (Complaint Status) भी जान पाएंगे.जरूरी बात यह है कि, हर साल 7 लाख से अधिक ग्राहकों द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है.


कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगी सजा

अगर कोई दुकानदार, सप्लायर या कंपनी आपको खराब सामान या सर्विस देती है, तो उसे तुरंत उस प्रोडक्ट को चेंज करना होगा. ऐसा नहीं होने पर आप कंज्यूमर फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ,1986 (Consumer Protection Act,1986) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तीन स्तरों पर कोर्ट बनाई गई है.

अगर कोई मामला 20 लाख रुपए तक की कीमत का है तो, आप जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं. वहीं 1 करोड़ तक का मामला पर आप राज्य कंज्यूमर कमीशन (State consumer Commission) और 1 करोड़ से अधिक का हैं तो नेशनल कंज्यूमर कमीशन(National consumer Commission) में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं.

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