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Income Tax Return: अब इन्हें नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न,जानें उनमें आप भी तो नहीं हैं शामिल

Income Tax Return: नया साल आते ही लोगों को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं.अगला बजट 1 फरवरी को पेश होगा.तो लोगों को उम्मीदें हैं कि उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी.ऐसा माना जा रहा है कि, करदाताओं को राहत देते हुए टैक्स को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा.लेकिन ये होगा या नहीं ये तो 1 फरवरी को पता चल जाएगा.लेकिन इससे पहले ही भारत सरकार ने करदाताओं को एक बड़ी राहत पहुंचाई है.

दरअसल अब जो लोग 75 साल से ऊपर हैं और जिनका आय का जरिया केवल पेंशन या बैंक से आने वाला ब्याज है उन्हें अब आयकर रिटर्न फाइल नहीं करना होगा.बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.दरअसल बुजर्गों को रिटर्न फाइल करना या टैक्स भरना काफी मुश्किल हो जाता है.इसे देखते हुए सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए ये फैसला किया है.

क्या है नया फैसला

सरकार ने छूट देने के लिए इनकम टैक्स अधिनियम में नई धारा को जोड़ा है.जो लोग 75 वर्ष की आयु से अधिक हैं, उन्हें राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन किया गया है.इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ा गया है.सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं, उसकी जानकारी बैंकों को दे दी गई है.

Income Tax

इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में जरूरी बदलाव किए गए हैं. अब 75 साल से ज्यादा के नागरिकों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है. इसके लिए नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरना होगा और अपने बैंक में जमा करना होगा. जिस बैंक में उनका खाता होगा वो बैंक अपने आप इनकम पर बनने वाला टैक्स काट लेगा और रिटर्न भरेगा.

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