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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव,अब निवेशकों को मिलेगा पहले से ज्यादा फायदा,जानें

SCSS: पोस्ट ऑफिस की एक योजना में निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव से निवेशकों को पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा। पोस्ट ऑफिस ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैच्योरिटी से पहले निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम लागू होने के बाद से योजना के निवेशकों को मुनाफा भी बढ़ जाएगा।

जानिए क्या है नया नियम

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए नियम के तहत अब कोई एससीएसएस निवेशक खाता खुलने की एक साल का समय पूरा होने से पहले ही पैसे निकाल लेता है तो डिपॉजिट में से एक प्रतिशत की कटौती की जाएगी। इससे पहले अगर कोई एससीएसएस निवेशक निवेश के पहले ही साल में पैसे निकाल लेता था तो ऐसे में डिपॉजिट पर किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता था। उसके बाद बची पूरी राशि को अकाउंट होल्डर को दे दिया जाता था।

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क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम


सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक निवेश योजना है, जो कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम के अंतर्गत आती है। इस स्कीम में 60 साल की आयु पूरी करने वाले कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। वहीं, वीआरएस और सुपरएनुएशेन लेना वाला 55 साल और 60 साल से कम का व्यक्ति भी एससीएसएस खाता खोल सकता है। डिफेंस सर्विसेज से रिटायर 50 वर्ष से अधिक का व्यक्ति भी एससीएसएस में खाता खोल सकता है।

इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपये के निवेश से शुरुआत की जा सकती है और अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसमें साल के लिए खाता खोला जा सकता है। इसके बाद तीन वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी का फायदा मिलता है। इसके जरिए आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

SCSS पर ब्याज

एससीएसएस पर सरकार की ओर से 8.2 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। ये अक्टूबर-दिसंबर की अवधि के लिए है। सरकार द्वारा हर तिमाही में एससीएसएस की नई ब्याज दर घोषित की जाती है।

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