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Aadhaar-PAN Link: आपका पैन कार्ड हो गया है निष्क्रिय,तो इतना जुर्माना देकर कर सकते हैं एक्टिव,जानें

Sahara Refund

PAN-Aadhaar-Linking

Aadhaar-PAN Link: पैन कार्ड (Permanent Account Number) को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून गुजर चुकी है. लेकिन अब की बार आयकर विभाग ने पैन आधार को लिंक करने की इस डेट को आगे नहीं बढ़ाया है.जिसके बाद जिन लोगों को छूट मिली हुई है उन्हें छोड़कर सभी के पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं.लेकिन राहत की बात ये है कि अभी भी जुर्माना देकर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं.

1000 रूपए जुर्माना देकर करवा सकते हैं एक्टिव

जिन लोगों के पैन कार्ड 30 जून के बाद निष्क्रिय हो गए हैं वह पैन कार्ड धारक ₹1000 का जुर्माना आयकर विभाग को जमा करके दोबारा से पैन कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं. 30 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा. लेकिन एक्टिव होने वाले इन 30 दिनों के दौरान आप पैन कार्ड से संबंधित कोई वित्तीय कार्य के कार्य करते हैं तो उसके लिए आप पर ₹10000 का जुर्माना लग सकता है. इसलिए जब तक पैन कार्ड एक्टिव ना हो जाए तब तक उसका कोई भी उपयोग ना करें.

Pan Card

इन लोगों को मिली हुई है छूट

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की जरूरत सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं थी. क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के मुताबिक वह पैन कार्ड धारक जिसका पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किया गया है उसके लिए आधार कार्ड का लिंक कराना जरूरी था. जिन पैन कार्ड धारकों ने 1 जुलाई 2017 के बाद पैन कार्ड को बनवाया है उनके लिए आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य नहीं था. इसके अलावा जम्मू- कश्मीर और मेघालय के निवासियों और या पिछले साल 80 वर्ष के हो चुके बुजुर्गों को पैन कार्ड से छूट मिली हुई है.

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पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक

इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं

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