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NHAI Rule: फायदे की बात: टोल नाकों पर बिना पैसा दिए कैसे पार कर सकते हैं टोल, जानें पूरी डिटेल

NHAI Rule

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NHAI Rule: टोल नाका पर ज्यादा समय बरबाद न हो और लोगों को किसी तरह की परेशानी न आए इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India– NAHI) समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करते रहता है. जिसमें एक अहम बदलाव फासटैग (Fashtag compulsory by NHAI) को लेकर किया गया है. फासटैग सभी गाड़ियों में अनिवार्य रूप से डिमांड की गई है. वैसे तो सरकार टोल टैक्स वसूल कर के करोड़ो रुपए कमा रही है. लेकिन गाड़ियों पर फासटैग लगाने मात्र से ही सरकार के मुद्रा कोष में करोड़ो रुपए आ गए हैं.

NHAI Rule

जी हां! चौकिए मत एनएचएआई द्वारा सभी वाहनों पर फासटैग लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके लिए वाहन मालिक को एक स्टीकर खरीदना होगा और यह स्टिकर गाड़ी की आगे की विंडस्कीन में लगाना पड़ेगा. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि टोल नाकों पर अधिक देर जाम न लग सके. क्योंकि इसके जरिए गाड़ियों की स्कैनिंग तुरंत कर ली जाएगी तथा गाड़ियों को टोल के लिए अधिक समय तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा.

बता दे इसके लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं. जिस वजह से लोगों को झटपट में अपनी गाड़ियों के आगे फासटैग लगाना पड़ा है. हालंकि सरकार के इस फैसले से बहुत लोग नाखुश भी है क्योंकि उनका कहना है कि सरकार को नए राजमार्गों का निर्माण करना चाहिए. साथ ही नए एक्सप्रेसवे बनवाना चाहिए. वही कई लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों मौजूदा राजमार्गों को ही टोल रोड में बदल दिया गया. यानि जो चीज रोड टैक्स देकर इस्तेमाल की जा रही थी उसे अब रोड टैक्स के साथ ही टोल टैक्स और फासटैग भी देना पड़ेगा. और देखा जाए तो लोग इससे सुविधा से अधिक परेशानी में पड़ रहे हैं. क्योंकि अब उन्हें फासटैग भी देना पड़ेगा. जिसकी चार्जेस शायद पहले से अधिक हो.

NHAI Rule: क्या सरकार इन बातों से है अनजान

बताते चले देश में जितनी भी गतिविधियां हो रही है उससे सरकार अनजान नहीं है. हां वो बात अलग है कि सरकार टोल प्लाजा पर हो रही दिक्कतों पर एक्शन नहीं लेती है. लेकिन बता दे सरकार की ओर से टोल प्लाजा संचालकों को साफ तौर आदेश दिया जाता है कि गाड़ी चालक कर्ता को टोल नाका पर टैक्स काटते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए. किंतु सरकार के इस आदेश की अवहेलना की जाती है.

NHAI का टोल पर वाहनों की लाइन को नियंत्रित रखने का दिया गया है आदेश

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर लगने वाली वाहनों की भीड़ को कम करने और वहां काम कर रहे वर्कर को एक्टिव बनाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग पर यात्रा करने के दौरान टोल प्लाजा पर किसी वाहन को 10 सेकेंड से ज्यादा इंतजार नहीं करने देने का आदेश दिया गया है. चाहे समय कितना भी व्यस्त क्यों न हो. साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि 100 मीटर से ज्यादा दूरी की लाइन भी नहीं लगनी चाहिए.

और यदि ऐसा कभी होता है तो सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जब तक पूरी लाइन खाली नहीं होती है तब तक सभी वाहनों को बिना रोके जाने दिया जाए. साथ ही सरकार का यह भी आदेश है कि हर राजमार्ग के टोल पर 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन लगाई जाए. ताकि जब भी टोल नाका पर अधिक भीड़ दिखे तो तुरंत उसे खाली कर दिया जाए. बता दे फरवरी 2021 से टोल पर 100 प्रतिशत कैशलेस लेन-देन को लागू किया गया है. साथ ही 10 सेकंड से अधिक गाड़ियों को नहीं रोकने का प्रावधान किया गया है. बता दे 96 प्रतिशत टोल प्लाजा पर फासटैग का प्रयोग हो रहा है.

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