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Car में लगा है बंपर तो हो जाएं सावधान! कटेगा चालान देना होगा जुर्माना, जानें ऐसा क्यों?

Traffic rules

Traffic rules

आजकल लोग महंगी कार (Car) खरीदने के बाद दिखावा करने के लिए उसे मॉडिफाई करवा देते हैं. वो सोचते हैं कि जहां हमारी कार चले आसपास खड़े लोग उस पर नजर गड़ाए रखें. पर दिखावा करना उनके लिए घातक साबित हो जाता है, ऐसा इसलिए कह रहे है कि, आज जैसे ही लोग शोरूम से गाड़ी निकलते है वैसे ही उसे मोडिफिकेशन शॉप पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं. कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में सुरक्षा और दिखावा के लिए बंपर यानी क्रैश गार्ड (Crash guard) भी लगवा लेते हैं. लेकिन बंपर लगवाना उनके लिए जान का खतरा भी बन सकता है शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है. तो चलिए जान लेते हैं कि गाड़ी में आगे और पीछे बंपर क्यों नहीं लगवाना चाहिए?

क्रैश गार्ड (Crash guard) लगवाने का क्या है नियम ?

दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में साफ-साफ लिखा है कि, कोई भी व्यक्ति अपनी कार में बंपर(Crash guard) नहीं लगता सकता है. इसके बावजूद भी लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए गाड़ियों में बंपर लगवा कर चलते थे. जिसके बाद मई 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि केंद्र सरकार नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाएं.

आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से बना ऐसा कानून?

भारत सरकार ने 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए लोगों को निर्देश दिया था कि, कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ियों के आगे और पीछे किसी भी तरह का कोई क्रैश गार्ड ना लगवाएं. यह फैसला इसलिए लिया गया कि, किसी कारणवश दुर्घटना की स्थिति में टकराने वाले व्यक्ति को चोट ना पहुंचे. वहीं अगर कार में बंपर लगा है तो टकराने वाले व्यक्ति को गंभीर चोट आ सकती हैं. इसीलिए सख्त नियम बनाया गया है.

कार में बैठे लोगों के जान की सुरक्षा का ध्यान

सरकार ने नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर किसी कर के आगे बंपर लगा है. तो कर में लगा एयरबैग हादसे के दौरान खुल नहीं पता है. क्योंकि सेंसर पूरी तरीके से कम नहीं करता है, ऐसी स्थिति में कर में बैठे लोगों की जान का खतरा बढ़ जाता है. इसीलिए कार बनाते समय कंपनियां कार में लोगों के सुरक्षा के लिए पहले से ही एयर बैग दे रखती हैं.

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